We News 24 Hindi / रिपोर्टिंग सूत्र / दीपक कुमार
नई दिल्ली :- दिल्ली का आबोहवा फिर से बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। जिसके बाद दिल्ली-एनसीआर में GRAP-3 लागू करने का फैसला लिया गया है। GRAP पर गठित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की उप-समिति ने पूरे एनसीआर में तत्काल प्रभाव से GRAP-III लागू करने का फैसला लिया है।
ये भी पढ़े-मणिपुर को दहलाने की साजिश ,कांगपोकरी से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद
GRAP-III में किन चीजों पर प्रतिबंध रहेगा
GRAP-III के लागू होने से कई चीजों पर प्रतिबंध लग गया है। जिसमें दिल्ली-एनसीआर में पांचवीं कक्षा तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड पर चलाने का फैसला लिया जा सकता है। जरूरी सेवाओं से जुड़े मालवाहक वाहनों को छोड़कर सभी छोटे मालवाहक वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही BS-3 पेट्रोल BS-4 डीजल वाहनों के संचालन पर भी रोक रहेगी। साथ ही कर्मचारियों के ऑफिस टाइमिंग को लेकर भी सरकार फैसला ले सकती है।
ये भी पढ़े-भारत को देने जा रहा है रूस बड़ा तोहफा,अगले साल से बिना वीजा कर सकेंगे रूस यात्रा!
हमारे twitter Page को Like करे
हमारे WhatsApp Chenal को Join करे
हमारे Facebook Page को Likeकरे
सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद GRAP-3 और GRAP-4 के तहत दी गई थी छूट
दिसंबर के पहले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद दिल्ली-एनसीआर में GRAP-3 और GRAP-4 के तहत छूट दी गई थी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति में सुधार हुआ है और ग्रैप IV की जरूरत नहीं है। जिसके बाद कोर्ट ने ग्रैप 3 और IV चरणों में छूट की अनुमति दी थी। हालांकि, उस समय कोर्ट ने ग्रैप चरण II से नीचे की पाबंदियों में ढील न देने का निर्देश दिया था।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
कोमेंट करनेके लिए धन्यवाद