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    दिल्ली की हवा फिर हुई ख़तरनाक, लागू हुआ GRAP-3 इन चीज़ों पर लगी रोक

    दिल्ली की हवा फिर हुई ख़तरनाक, लागू हुआ GRAP-3  इन चीज़ों पर लगी रोक






    We News 24 Hindi / रिपोर्टिंग सूत्र / दीपक कुमार 


    नई दिल्ली :- दिल्ली का आबोहवा फिर से  बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। जिसके बाद दिल्ली-एनसीआर में GRAP-3 लागू करने का फैसला लिया गया है। GRAP पर गठित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की उप-समिति ने पूरे एनसीआर में तत्काल प्रभाव से GRAP-III लागू करने का फैसला लिया है।


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    GRAP-III में किन चीजों पर प्रतिबंध रहेगा


    GRAP-III के लागू होने से कई चीजों पर प्रतिबंध लग गया है। जिसमें दिल्ली-एनसीआर में पांचवीं कक्षा तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड पर चलाने का फैसला लिया जा सकता है। जरूरी सेवाओं से जुड़े मालवाहक वाहनों को छोड़कर सभी छोटे मालवाहक वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही BS-3 पेट्रोल BS-4 डीजल वाहनों के संचालन पर भी रोक रहेगी। साथ ही कर्मचारियों के ऑफिस टाइमिंग को लेकर भी सरकार फैसला ले सकती है।

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    सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद GRAP-3 और GRAP-4 के तहत दी गई थी छूट


    दिसंबर के पहले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद दिल्ली-एनसीआर में GRAP-3 और GRAP-4 के तहत छूट दी गई थी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति में सुधार हुआ है और ग्रैप IV की जरूरत नहीं है। जिसके बाद कोर्ट ने ग्रैप 3 और IV चरणों में छूट की अनुमति दी थी। हालांकि, उस समय कोर्ट ने ग्रैप चरण II से नीचे की पाबंदियों में ढील न देने का निर्देश दिया था। 

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