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    "सरकार ने स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइपों और ट्यूबों के लिए अनिवार्य गुणवत्ता आदेश लागू किया"


    "सरकार ने स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइपों और ट्यूबों के लिए अनिवार्य गुणवत्ता आदेश लागू किया"







    We News 24 Hindi / अंजली कुमारी 


    नई दिल्ली :- सरकार ने स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप और ट्यूब के लिए अनिवार्य गुणवत्ता आदेश लागू किया है। उद्योग में गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। स्टेनलेस स्टील से बने इन पाइप और ट्यूब का इस्तेमाल औद्योगिक, निर्माण और स्वास्थ्य सेवा जैसे कई क्षेत्रों में किया जाता है। इन गुणवत्ता आदेशों के पीछे उद्देश्य न केवल उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाना है बल्कि सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना भी है।

    ये आदेश 1 अगस्त, 2025 से प्रभावी होंगे। यह कदम घटिया सामान के आयात को रोकने, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। 



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    यह निर्णय घरेलू उद्योग को सशक्त बनाने और उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। अनिवार्य गुणवत्ता आदेश लागू होने से निम्न-गुणवत्ता वाले आयातित उत्पादों पर रोक लगेगी और भारतीय विनिर्माण कंपनियों को प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी।


    उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा 10 फरवरी को जारी अधिसूचना 'स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025' के तहत यह प्रावधान किया गया है। इस आदेश का उद्देश्य स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब की गुणवत्ता को नियंत्रित करना है, ताकि उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध हो सकें और घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन मिल सके। 


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    स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप और ट्यूब का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है, जैसे कि पेट्रोकेमिकल, ऑयल एंड गैस, फार्मास्युटिकल, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर। गुणवत्ता नियंत्रण आदेश से इन क्षेत्रों में उपयोग होने वाले उत्पादों की मजबूती और विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी।

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