हाईलाइट्स:
✅ US सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यर्पण रोकने की याचिका खारिज की।
✅ राणा ने भारत में अपनी जान को खतरा बताते हुए याचिका दाखिल की थी।
✅ अमेरिकी कोर्ट के फैसले के बाद अब मुंबई हमलों के आरोपी को भारत भेजा जाएगा।
✅ राणा पर 26/11 हमले की साजिश में शामिल होने और आतंकियों की मदद के आरोप।
✅ चार्जशीट में हेडली के साथ रेकी करने और पाकिस्तान को हमले की योजना देने के आरोप।
We News 24 Hindi / मिडिया रिपोर्ट
नई दिल्ली :- 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को लेकर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही राणा के भारत आने का रास्ता साफ हो गया है। राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया।
राणा ने अपनी याचिका में दावा किया था कि भारत में उनके जीवित रहने की संभावना बहुत कम है और उन्हें यहां प्रताड़ित किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा था कि वे कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिनमें पार्किंसंस, यूरिनल कैंसर और किडनी की बीमारी शामिल हैं। हालांकि, कोर्ट ने इन तर्कों को स्वीकार नहीं किया और उनकी याचिका खारिज कर दी।
26 नवंबर 2008 को हुए मुंबई हमलों में 175 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। इस हमले में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने होटल ताज सहित 6 जगहों पर हमले किए थे। तहव्वुर राणा पर आरोप है कि उन्होंने हमले के मास्टरमाइंड हेविड कोलमैन हेडली की मदद की और हमले की योजना बनाने में सहयोग किया। पुलिस चार्जशीट के मुताबिक, राणा ने आतंकवादियों को भारत में शरण दी और हमले की रेकी करने में मदद की।
अब अमेरिकी कोर्ट के फैसले के बाद तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यर्पण हो सकता है और उन पर मुंबई हमलों से जुड़े आरोपों की सुनवाई होगी।
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