15 साल से अधिक पुराने वाहनों को घर पर रखना अब गैरकानूनी, 1 अप्रेल से नए नियम लागू
आपके वाहन ने 15 साल की आयु पूरी कर ली है और उसका रजिस्ट्रेशन नवीनीकृत नहीं किया गया है, तो इसे घर पर रखना अब गैरकानूनी होगा।
We News 24 Hindi / प्रियंका जयसवाल
नई दिल्ली। यदि आपके वाहन ने 15 साल की आयु पूरी कर ली है और उसका रजिस्ट्रेशन नवीनीकृत नहीं किया गया है, तो इसे घर पर रखना अब गैरकानूनी होगा। केंद्र सरकार के नए स्क्रैपिंग नियमों के तहत, वाहन की आयु पूरी होने के 180 दिनों के भीतर उसे पंजीकृत स्क्रैपिंग या संग्रहण केंद्र पर जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर वाहन मालिक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना, रजिस्ट्रेशन रद्द करने और अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
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वाहन निर्माताओं के लिए भी नए नियम
नए नियमों के अनुसार, वाहन निर्माताओं को हर साल एक निर्धारित मात्रा में वाहनों की स्क्रैपिंग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण पत्र देश के अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्रों से खरीदा जा सकता है। इसके बाद ही उन्हें नए वाहनों के उत्पादन की अनुमति दी जाएगी। नियमों के तहत, वाहन निर्माताओं को 2025-26 तक गैर-परिवहन वाहनों के लिए 2005-06 और परिवहन वाहनों के लिए 2010-11 के आधार पर न्यूनतम 8% स्टील की स्क्रैपिंग करानी होगी।
दिल्ली-एनसीआर में 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध
दिल्ली-एनसीआर में 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों के संचालन पर पहले से ही प्रतिबंध है। अन्य राज्यों में, यदि वाहन फिटनेस टेस्ट पास करता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन हर पांच साल में नवीनीकृत किया जा सकता है। हालांकि, नई स्क्रैपिंग नीति के तहत, परिवहन वाहनों की अधिकतम आयु 15 साल और गैर-परिवहन वाहनों की आयु 20 साल निर्धारित की गई है।
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स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के उपाय
सरकार ने वाहन निर्माताओं और राज्यों को स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने और नए उपाय अपनाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, कृषि कार्य में लगे वाहनों को इन नियमों से मुक्त रखा गया है।
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