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रविवार, 13 अप्रैल 2025

मुर्शिदाबाद हिंसा: वक्फ कानून के विरोध में भड़की अशांति, BSF की 5 कंपनियों ने संभाला मोर्चा

मुर्शिदाबाद हिंसा: वक्फ कानून के विरोध में भड़की अशांति, BSF की 5 कंपनियों ने संभाला मोर्चा






We News 24 Hindi /   रिपोर्ट:  सुजीत कुमार विश्वास   | 13 अप्रैल 2025



कोलकाता :- वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के विरोध में मुर्शिदाबाद के सुती और शमशेरगंज इलाकों में भीड़ ने आगजनी, लूटपाट और पुलिस पर हमले किए, जिसमें 3 लोगों की मौत (पिता-पुत्र सहित) और 10 पुलिसकर्मी घायल हुए .कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद BSF की 5 अतिरिक्त कंपनियों को तैनात किया गया। पहले से ही 300 BSF जवान मौजूद थे . मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कानून को "केंद्र का बनाया" बताकर जिम्मेदारी ठहराई, जबकि BJP ने प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठाए .



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हाईकोर्ट का हस्तक्षेप: जस्टिस सौमेन सेन की पीठ ने कहा— "कोर्ट आंखें नहीं मूंद सकता" और 17 अप्रैल तक स्थिति रिपोर्ट मांगी .


व्यापक नुकसान: रेलवे संपत्ति को नुकसान, ट्रेन सेवाएं ठप, और कई इलाकों में इंटरनेट बंद .


विस्तृत विवरण

1. हिंसा की वजह और घटनाक्रम

वक्फ कानून विवाद: 8 अप्रैल को लागू हुए इस कानून के तहत वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में केंद्र की भूमिका बढ़ने से मुस्लिम समुदाय में असंतोष .



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हिंसक प्रदर्शन: भीड़ ने पुलिस वाहनों को आग लगाई, सड़कें जाम कीं, और शमशेरगंज में एक परिवार के दो सदस्यों की नृशंस हत्या की .


2. सुरक्षा बलों की तैनाती

BSF की भूमिका: आईजी करणी शेखावत ने कहा कि BSF पुलिस के साथ समन्वय से काम करेगी और आवश्यकता पड़ने पर अधिक बल भेजने को तैयार है .



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कोर्ट का आदेश: हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर CAPF तैनाती का निर्देश दिया .


3. राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

TMC vs BJP: ममता बनर्जी ने कहा— "हमने यह कानून नहीं बनाया", जबकि BJP ने हिंदुओं पर हमलों में प्रशासन की विफलता का आरोप लगाया .


राज्यपाल का समर्थन: सी.वी. आनंद बोस ने हाईकोर्ट के हस्तक्षेप की सराहना की .


4. मानवीय और आर्थिक प्रभाव

पीड़ित परिवार: शमशेरगंज में पिता-पुत्र की हत्या के बाद परिजनों ने पुलिस की निष्क्रियता का आरोप लगाया .


आर्थिक नुकसान: रेलवे और सार्वजनिक संपत्ति को लाखों का नुकसान, व्यापार ठप .



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मुर्शिदाबाद में हिंसा ने कानून-व्यवस्था और साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए गंभीर चुनौती पेश की है। BSF की तैनाती और न्यायालय की सक्रियता से हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के आरोप-प्रत्यारोप और पीड़ित परिवारों की मांगें लंबित हैं। अगली सुनवाई (17 अप्रैल) तक स्थिति की निगरानी जारी रहेगी। 

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